District Homeopathic Medical College & Hospital

Private Est. 1981Ratlam, Madhya Pradesh

District Homeopathic Medical College & Hospital, Ratlam, is a Private College established in the year 1981. The College is affiliated to Vikram University , Ujjain, located in Madhya Pradesh with an annual intake of 136 seats. The College library has a rich collection of Homoeopathy books and allied medical subjects. The library has well-stocked journals, magazines, newspapers and periodicals. Facilities that are provided by the college are lecture theatres, seminar hall, sports, conference hall, canteen, well-established classrooms and medical. District Homeopathic Medical College & Hospital impart education through a 5 ½ year degree course in Homoeopathy that is Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (BHMS). The duration of BHMS programme will be about 4 ½ years + one year compulsory internship. The total number of seats for BHMS is 136. The college has its own Homoeopathic Hospital located in the same premises. The Hospital has well equipped IPD and OPD including OT section, Intensive care unit, Labour room, Pathology Lab and Radiology section. OPD section includes Medicine, Obstetrics / Gynecology and Pediatrics OPD as per norms and IPD section has Medicine (including Pediatrics); Surgery, Obstetrics / Gynaecology wards. Both acute and chronic patients are examined in the OPD and IPD. The students are exposed to variety of cases of all systems like Respiratory System (Bronchial Asthma, COPD, allergic rhinitis etc), Musculoskeletal System (rheumatoid arthritis, osteoarthritis, etc) Dermatological cases (Psorasis, dermatitis, etc) Paediatrics cases (Tonsillitis, recurrent URTI, etc) Gastrointestinal system (IBS, APD, Gastritis, etc) & Geriatric cases (Depression, dementia, BEP, Hypertension, DM, OA, Gout etc). The College has its own fully equipped Hospital as per the norms of Central Council of Homoeopathy for providing clinical training and research facilities of the highest quality.

Contact & Other Details:

Address:District Homoeopathic Medical College & Hospital, Near L.I.C. Building. Katju Nagar,Ratlam, Madhya Pradesh – 457001
Phone: 9827051515 | 9424894249 | 07412 – 220950 | 94250-79580
Email Id: [email protected], [email protected]
Website : https://dhmcratlam.com/
Pictures
college
college
college
college
Admission Process

District Homeopathic Medical College & Hospital, Ratlam Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery (BHMS) Counseling is conducted by Madhya Pradesh State AYUSH NEET-UG Counselling (85%)

Seat Distribution
AIQ (All India Quota)SQ (State Quota)
15%85%
To Download Information Brochure Click Here

सीटों की उपलब्धता (Availability of seats):-

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और संबंधित प्राधिकरण (एनसीआईएसएम/एनसीएच) द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में बीएएमएस, बीएचएमएस, एवं बीयूएमएस पाठ्यक्रमों की सीटों का वितरण नियमानुसार किया जाएगा। कुल स्वीकृत सीटों में से 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा के तहत "ऑल इंडिया काउंसिलिंग" (केंद्रीयकृत प्रक्रिया) द्वारा भरी जाएंगी, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसी आयोजित करेगी। विदेशी नागरिकों के लिए आरक्षित सीटों की जानकारी सीट आरक्षण तालिका में प्रदर्शित की जाएगी।

शेष 85% सीटें संबंधित राज्य की "स्टेट लेवल काउंसिलिंग" के माध्यम से भरी जाएंगी। इन सीटों की महाविद्यालयवार सूची और संख्या विभागीय वेबसाइट www.ayush.mp.gov.in और एमपी ऑनलाइन आयुष पोर्टल https://ayush.mponline.gov.in पर उपलब्ध होगी। यह सीटें शासकीय (स्वशासी) और निजी क्षेत्र के आयुर्वेद, होम्योपैथी, और यूनानी महाविद्यालयों में राज्य शासन की अद्यतन आरक्षण नीति के अनुसार, नीट परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन काउंसिलिंग प्रक्रिया से भरी जाएंगी।

काउंसिलिंग प्रक्रिया के दौरान सीटों की आरक्षण तालिका, सीट मैट्रिक्स, और अन्य जानकारी आयुष पोर्टल https://ayush.mponline.gov.in पर समय पर उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे पोर्टल पर दी गई सूचनाओं को नियमित रूप से जांचें और ऑनलाइन प्रक्रिया के सभी चरणों को समय पर पूरा करें।

आरक्षण (Reservation):-

स्टेट कोटे की शासकीय व निजी आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी महाविद्यालयों में सीटों का आरक्षण म.प्र. शासन के तत्समय प्रचलित नियमों के अनुसार SC, ST, OBC, और EWS वर्गों के लिए निर्धारित प्रतिशत में होगा।

सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण निम्नवत हैं:-

क्रम कोटि आरक्षित सीटों का प्रतिशत
1. आरक्षित वर्ग की महिलायें (Reserved Category Girls: RCG) 33%
2. * दिव्यांग वर्गों के लिए (Reserved for disabled)6%
3. सैनिक के पुत्र/पुत्री के लिए सीट आरक्षित (Seats reserved for sons and daughters of soldiers)3%
4. Weaker Sections: EWS) शेष 15% अनारक्षित सीटें सामान्य कोटि (Unreserved Category) की होगी।

प्रवेश हेतु अर्हतायें- (Eligibility for admission):-

बीए.एम.एस./ बी.एच.एम.एस. और बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए, उम्मीदवारों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली या मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा (या समकक्ष परीक्षा) में भौतिकी, रसायन और जीवविज्ञान (PCB) में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना होगा। सामान्य श्रेणी और ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50% और आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 40% अंक अनिवार्य हैं।

बीयूएम.एस. पाठ्यक्रम हेतु निम्नलिखित अभ्यर्थी प्रवेश के पात्र होंगे (The following candidates are eligible for admission to BUMS course)-:

बीयूएमएस पाठ्यक्रम हेतु पात्रता: बीयूएमएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को 10वीं या 12वीं कक्षा में उर्दू, अरबी या फारसी भाषा एक विषय के रूप में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यदि अभ्यर्थी ने उर्दू, अरबी या फारसी भाषा में से कोई भी विषय नहीं किया है, तो उन्हें पहले व्यावसायिक बीयूएमएस सत्र के दौरान इन भाषाओं का अध्ययन करना होगा।

बीएचएमएस पाठ्यक्रम हेतु पात्रता: बीएचएमएस में प्रवेश के लिए 10+2 प्रणाली की बारहवीं परीक्षा (अर्हता परीक्षा) में भौतिकी, रसायन और जीवविज्ञान/बायोटेक्नोलॉजी (PCB) विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

दिव्यांगजन के लिए विशेष नियम: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत, विकलांगता के निर्धारित स्तर वाले अभ्यर्थियों के लिए सामान्य एवं EWS श्रेणी के लिए न्यूनतम 45% और SC/ST/OBC श्रेणी के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं।

NEET परीक्षा: अनारक्षित और EWS श्रेणी के लिए 50% परसेंटाइल और SC/ST/OBC के लिए 40% परसेंटाइल अंक आवश्यक हैं। दिव्यांगजन के लिए, सामान्य/EWS श्रेणी के लिए 45% और SC/ST/OBC के लिए 40% परसेंटाइल अंक आवश्यक हैं।

आयु सीमा और निवासिता: बीएएमएस/बीएचएमएस/बीयूएमएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवार की आयु प्रवेश सत्र के 31 दिसंबर को न्यूनतम 17 वर्ष होनी चाहिए। शासकीय (स्वशासी) महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए उम्मीदवार का मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है, जबकि निजी महाविद्यालयों में प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी भी प्रवेश ले सकते हैं, परंतु उन्हें मेरिट के आधार पर प्राथमिकता मिलेगी।

फीस संरचना (Fee Structure)-:

शासकीय (स्वशासी) महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित शुल्क तालिका-1 के अनुसार फीस देनी होगी, जिसे महाविद्यालय की वेबसाइट या नोटिस बोर्ड पर देखा जा सकता है। निजी आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी महाविद्यालयों में प्रवेशित अभ्यर्थियों को फीस विनियामक समिति द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा।

फीस वापसी (Fee Refund)-:

काउंसलिंग के तृतीय चरण तक सीट छोड़ने/प्रवेश निरस्त करने पर, छात्रों द्वारा जमा शिक्षण शुल्क में से 10% (अधिकतम दस हजार रुपये) काटकर शेष राशि लौटाई जाएगी। तृतीय चरण के बाद प्रवेश निरस्त करने पर केवल कॉशन मनी वापसी योग्य होगी। आयुष महाविद्यालयों में रिक्त सीटों पर छात्रों के स्थानांतरण/आपसी स्थानांतरण एन.सी.आई.एस.एम./एन.सी.एच. के प्रावधानों के अनुसार संबंधित संस्थाओं के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद किया जा सकेगा।

रजिस्ट्रेशन (Registration)-: आयुष संचालनालय द्वारा काउंसलिंग की निर्धारित रामय सारणी एवं विस्तृत कार्यक्रम जारी कर संचालनालय आयुष, म.प्र. की वेबसाइट www.mp.ayush.gov.inतथा https://ayush.mponline.gov.in portal पर प्रदर्शित किया जायेगा। आवेदक को रजिस्ट्रेशन हेतु https://ayush.mponline.gov.in portal पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसका निर्धारित शुल्क रूपये 500/- (पांच सौ रूपये मात्र) देय होगा। रजिस्ट्रेशन होने के लिए अभ्यर्थी को अपनी Candidate Profile बनानी होगी।

नोटः- अभ्यर्थी को काउंसिलिंग हेतु पंजीयन का अवसर सभी चरणों में प्रदान किया जावेगा। पंजीयन एवं सत्यापन न कराने की स्थिति में अभ्यर्थी को काउंसिलिंग के किसी भी चरण में सग्गिलित नहीं किया जावेगा। इस हेतु किसी भी प्रकार का आवेदन/दावा मान्य नहीं होगा।

अभिलेख सत्यापन (Record Verification)-: अभ्यर्थी को प्रवेश के पूर्व समस्त मूल अभिलेखों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी किसी भी शासकीय स्वशासी आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी महाविद्यालय में अपने समस्त मूल अभिलेखों का सत्यापन करा सकते है। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश तत्समय एमपी ऑनलाइन के पोर्टल एवं विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जावेगा।

प्रावीण्य सूची (Merit List):- नीट परीक्षा की प्रावीण्य सूची के अनुसार, ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी महाविद्यालयों के स्रातक पाठ्यक्रम में राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश के लिए एम.पी. ऑनलाइन द्वारा पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करते हैं, उनकी प्रावीण्य सूची तैयार कर घोषित की जाएगी।

काउंसिलिंग (Counselling):- योग्य अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम तथा महाविद्यालय में सीट आवंटन की प्रक्रिया ऑनलाइन काउंसिलिंग के माध्यम से की जावेगी। ऑनलाइन काउंसिलिंग के लिए विस्तृत जानकारी एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर पृथक से जारी की जावेगी।

प्रथम चरण की काउंसिलिंग (first stage counselling)-:

1.प्रथम चरण में सभी पात्र अभ्यर्थियों को प्रक्रिया में सम्मिलित करने हेतु च्वाईस फिलिंग व लाकिंग करना अनिवार्य होगा।

2. निर्धारित समय सारणी में ऑनलाइन आवंटन आदेश जारी किया जावेगा। आवंटन परिणाम के पश्चात अभ्यर्थियों के पास दो विकल्प होगे, जिसमें या तो वह आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु सन्तुष्ट (Satisfied) चयन
कर सकते है या बेहतर संस्था में उन्नयन हेतु (opt for Upgradation) विकल्प दे सकते हैं। अभ्यर्थियों ने ऑनलाईन आवंटन पत्र में Satisfied ऑप्शन दिया है ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु आवंटन परिणाम की प्रति व सभी मूल दस्तावेज तथा उनकी छायाप्रतियों के साथ आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क सहित उपस्थित होना होगा। जिन अभ्यर्थियों ने आवंटित महाविद्यालयों में प्रवेश ले लिया है ऐसे अभ्यर्थी आगामी चरणों हेतु पात्र नहीं होंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवंटन के पश्चात कोई भी विकल्प नहीं दिया है अथवा Satisfied जिन विकल्प दिये जाने के उपरान्त भी आवंटित संस्था में प्रवेश नहीं लिया गया है, ऐसे अभ्यर्थियों की आवंटित सीट उस चरण से निरस्त कर आगामी चरण के आवंटन हेतु शामिल कर ली जावेगी ऐसे
अभ्यर्थी आगामी चरणों की काउंसिलिंग हेतु पुनः पात्र होंगे।

द्वितीय चरण की काउंसिलिंग (second stage counselling):-

1. द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चरण की काउंसिलिंग से कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई है अथवा पूर्व चरण में सीट आवंटित होने के पश्चात् उनके द्वारा कोई विकल्प नहीं दिया गया है अथवा Satisfied विकल्प दिये जाने के उपरान्त भी आवंटित्त संस्था में प्रवेश नहीं लिया गया है अथवा जिन्होंने द्वितीय चरण हेतु उन्नयन (Upgradation) विकल्प दिया है एवं नवीन अभ्यर्थी पात्र होंगे। जिन अभ्यर्थियों ने द्वितीय
चरण हेतु उन्नयन (Upgradation) विकल्प दिया है, उन्हें नवीन च्वाईस फिलिंग व लॉकिंग करना अनिकर्य होगा। ऐसा न करने पर उस अभ्यर्थी की आंवटित सीट उस चरण में अन्य को आवंटन हेतु शमिल कर ली जावेगी,
परन्तु ऐसे अभ्यर्थी आगामी चरणों की काउंसिलिंग में भाग लेने हेतु पात्र होंगे।

2.आवंटन परिणाम के पश्चात अभ्यर्थी के पास दो विकल्प होंगे, जिसमें से वह या तो सन्तुष्ट (Satisfied) चयन कर द्वितीय चरण में आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश ले सकते है या बेहतर संस्था में उन्नयन हेतु (opt for
Upgradation) विकल्प दे सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाईन आवंटन पत्र में (Satisfier) ऑप्शन दिया है ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु आवंटन परिणाम की प्रति, सभी मूल दस्तावेज तथा उनकी छायाप्रतियों के
साथ आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु प्रवेश शुल्क सहित जाना होगा। जिन अभ्यर्थियों ने आवंटित महाविद्यालयों में प्रवेश ले लिया है ऐसे अभ्यर्थी आगामी चरणों हेतु पात्र नहीं होंगे।

3. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवंटन आदेश परिणाम के पश्चात प्रदाय विकल्प में से कोई भी विकल्प नहीं दिया है अथवा सन्तुष्ट(Satisfied) विकल्प दिये जाने के उपरान्त भी आवंटित संस्था में प्रवेश नहीं लिया गया है,
ऐसे अभ्यर्थियों की आवंटित सीट उस चरण से निरस्त कर आगामी चरण के आवंटन हेतु शमिल कर ली जावेग। ऐसे अभ्यर्थी आगामी चरण की काउंसिलिंग हेतु पुनः पात्र होंगे।

4. द्वितीय चरण में नवीन मान्यता प्राप्त महाविद्यालय की सीट संवर्ग व प्रवर्गवार होगी। आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में आवंटन व परिवर्तन नियम 5.8 व 5.9 के तहत किया जायेगा।

तृतीय चरण की काउंसिलिंग (Third stage counselling):-

1. प्रथम एवं द्वितीय चरण में प्रवेशित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त शेष सभी रजिस्टर्ड अभ्यर्थी तृतोष चरण हेतु पात्र होंगे। सभी पात्र तथा तृतीय चरण हेतु उन्नयन(Upgradation) विकल्प देने वाले समस्त अभ्यर्थियों को नवीन च्वाईस फिलिंग व लॉकिंग करना अनिवार्य होगा।

2. निर्धारित समय सारणी अनुसार तृतीय चरण का आवंटन किया जावेगा।

3. तृतीय चरण में सीट आवंटित अभ्यर्थी अपने आवंटित महाविद्यालय ने सभी मूल दस्तावेज तथा उनकी छायाप्रतियों के साथ प्रवेश हेतु आवंटन आदेश परिणाम की प्रति, प्रवेश शुल्क सहित उपस्थित होना होगा। जिन अभ्यर्थियों ने आवंटित महाविद्यालयों में प्रवेश ले लिया है ऐसे अभ्यर्थी आगामी चरणों हेतु पात्र नहीं होंगे।

4. तृतीय चरण में नवीन मान्यता प्राप्त महाविद्यालय की सीट संवर्ग व प्रवर्गवार होगी। आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में आवंटन व परिवर्तन नियम 5.8 व 5.9 के तहत किया जायेगा।

स्ट्रे बैंकेन्सी राउण्ड (अंतिम चरण) (Stray Vacancy Round (Final Stage))-

1. तृतीय चरण की काउंसिलिंग समाप्त होने के पश्चात् महाविद्यालयों में सीटें रिक्त रहने की स्थिति में निर्धारित समय सारणी अनुसार स्टे वैकेन्सी राउण्ड संपादित किया जावेगा।

2.प्रथन/द्वितीय/तृतीय चरण में पंजीकृत अभ्यर्थी के अतिरिक्त नवीन अभ्यर्थी को भी पंजीयन की सुविधा प्रदान कर स्टे वैंकेन्सी राउण्ड संपादित किया जावेगा। प्रथम/द्वितीय/तृतीय चरण के प्रवेशित अभ्यर्थियों को छोड़कर शेष सभी पंजीकृत अभ्यर्थी स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड हेतु पात्र होंगे।

3. स्टे वैकेन्सी राउण्ड में महाविद्यालय की रिक्त सीटों एवं पात्र अभ्यर्थियां की मैरिट सूची जारी (विज्ञापित) की जायेगी।

4. उपरोक्त मैरिट सूची के आधार पर महाविद्यालय में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया में शामिल कर मैरिट क्रमानुसार रिक्त सीटों पर महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन प्रवेश दिया जायेगा।

Madhya Pradesh State AYUSH NEET-UG Counselling Seat Chart 2024-25
College NameTotal SeatAIQ SeatBIMSTEC/Foreign QuotaState
District Homeopathic Medical College & Hospital, Ratlam10015085
MP Seat chart of Government, Autonomous and Private Colleges included in UG-State quota Click Here
Madhya Pradesh State AYUSH NEET-UG Counselling Cut-Off 2024-25
First Round Allotment Opening Closing RankClick Here
Second Round Allotment Opening Closing RankClick Here
Third Round Allotment Opening Closing RankClick Here

Note: The Admission Process is written as per the ordinance of the official Counselling Agency.

Fee Structure

शुल्क संरचना (Fee Structure)-

शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद/होम्योपैथी/पूनानी महाविद्यालयों की फीस
क्र.फीस का मदआयुर्वेदहोम्योपैथी

यूनानी

अन्य विवरण
1.शिक्षण शुल्क40,00035,00035,000प्रतिवर्ष
2.स्टूडेन्ट फण्ड (क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क)1,5002,5002,500प्रतिवर्ष
3.सुरक्षा निधि (रिफडेबित)10,00010,00010,000प्रवेश के समय एक बार
4.शैक्षणिक यात्रा भ्रमण शुल्क4,0003,0003,000प्रवेश के समय एक बार
5.छात्रात स सुरक्षा निधिरिफंडेबिल)5,000स्वशासी संच्या के नियमानुसार10,000प्रवेश के रामय एक बार केवल छात्रावारीी छात्रों के लिए
6.छात्रावास निवास शुल्कस्वशासी संच्या के नियमानुसारस्वशासी संच्या के नियमानुसार20,000प्रतिवर्ष (केवल छात्रावासी छात्रों के लिए)

Note: The Fee Structure is as per the Notification of the official Counselling Agency, Please visit the official website in subject to any changes.

Apply Now

Note: The apply-now form facilitates students (from pan India- rural, urban, and distant corners) to apply to various colleges, automatically forwarding their details to the respective institutions via email. ICCC is not liable for any responses from the colleges.

Share this page

Question?
let us know
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
BNYS
Services
logo
+91 740 6244 111
+91 888 4499 765
We speak हिन्दी, English, తెలుగు, தமிழ் & ಕನ್ನಡ.
Preet Tower, 41/1, 2nd Cross,
Ramamurthi Nagar Main Rd,
Behind Hotel, The Shack, Dayananda Layout,
Bangalore, Karnataka - 560097
© 2025 i3c.tech | Developed by  
cretechs