Vasundhara Raje Homoeopathic Medical College and Hospital, Gwalior, is one of the oldest institutions in Madhya Pradesh, established in 1958. It is governed by the Central Homoeopathic and Biochemic Association, Gwalior (Regd.), M.P. The college initially offered a two-year Diploma in Homoeopathic Medicine & Biochemistry (D.H.B.) course at Jinsinala, Gwalior, under the Madhya Pradesh Homoeopathic Board. In 1983-84, the institution expanded to offer a four-year Diploma in Homoeopathic Medicine and Surgery (D.H.M.S.) under the State Council of Homoeopathy. In 1995, the college introduced the Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S.) direct degree program, recognized by Jiwaji University, Gwalior. Since its inception, the college has been committed to providing high-quality homeopathic education. It is equipped with an updated library, modern laboratories, well-designed classrooms, and the latest teaching aids. The institute also ensures that teachers have the necessary resources for effective teaching and learning. Beyond academics, the college promotes holistic development through seminars, medical camps, educational tours, social service initiatives, extracurricular activities, and other allied programs. These initiatives are designed to foster the multidimensional growth of students, preparing them to be not only skilled professionals but also responsible citizens with strong moral and human values. The college aims to nurture the future leaders of the medical profession, who embody both technical expertise and compassion.
Address: | 1 Shivpuri Link Road Lashkar, Chirvai Naka, Mahadji Nagar, Gwalior, Madhya Pradesh 47400 |
Phone: | 0751-2930034, 7773004577, 942456625 |
Email : | [email protected], [email protected] |
Website : | https://vrhmcgwalior.in/ |
Seat Distribution | |
AIQ (All India Quota) | SQ (State Quota) |
15% | 85% |
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आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और संबंधित प्राधिकरण (एनसीआईएसएम/एनसीएच) द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में बीएएमएस, बीएचएमएस, एवं बीयूएमएस पाठ्यक्रमों की सीटों का वितरण नियमानुसार किया जाएगा। कुल स्वीकृत सीटों में से 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा के तहत "ऑल इंडिया काउंसिलिंग" (केंद्रीयकृत प्रक्रिया) द्वारा भरी जाएंगी, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसी आयोजित करेगी। विदेशी नागरिकों के लिए आरक्षित सीटों की जानकारी सीट आरक्षण तालिका में प्रदर्शित की जाएगी।
शेष 85% सीटें संबंधित राज्य की "स्टेट लेवल काउंसिलिंग" के माध्यम से भरी जाएंगी। इन सीटों की महाविद्यालयवार सूची और संख्या विभागीय वेबसाइट www.ayush.mp.gov.in और एमपी ऑनलाइन आयुष पोर्टल https://ayush.mponline.gov.in पर उपलब्ध होगी। यह सीटें शासकीय (स्वशासी) और निजी क्षेत्र के आयुर्वेद, होम्योपैथी, और यूनानी महाविद्यालयों में राज्य शासन की अद्यतन आरक्षण नीति के अनुसार, नीट परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन काउंसिलिंग प्रक्रिया से भरी जाएंगी।
काउंसिलिंग प्रक्रिया के दौरान सीटों की आरक्षण तालिका, सीट मैट्रिक्स, और अन्य जानकारी आयुष पोर्टल https://ayush.mponline.gov.in पर समय पर उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे पोर्टल पर दी गई सूचनाओं को नियमित रूप से जांचें और ऑनलाइन प्रक्रिया के सभी चरणों को समय पर पूरा करें।
स्टेट कोटे की शासकीय व निजी आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी महाविद्यालयों में सीटों का आरक्षण म.प्र. शासन के तत्समय प्रचलित नियमों के अनुसार SC, ST, OBC, और EWS वर्गों के लिए निर्धारित प्रतिशत में होगा।
क्रम कोटि | आरक्षित सीटों का प्रतिशत |
1. आरक्षित वर्ग की महिलायें (Reserved Category Girls: RCG) | 33% |
2. * दिव्यांग वर्गों के लिए (Reserved for disabled) | 6% |
3. सैनिक के पुत्र/पुत्री के लिए सीट आरक्षित (Seats reserved for sons and daughters of soldiers) | 3% |
4. Weaker Sections: EWS) शेष 15% अनारक्षित सीटें सामान्य कोटि (Unreserved Category) की होगी। |
बीए.एम.एस./ बी.एच.एम.एस. और बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए, उम्मीदवारों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली या मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा (या समकक्ष परीक्षा) में भौतिकी, रसायन और जीवविज्ञान (PCB) में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना होगा। सामान्य श्रेणी और ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50% और आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 40% अंक अनिवार्य हैं।
बीयूएमएस पाठ्यक्रम हेतु पात्रता: बीयूएमएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को 10वीं या 12वीं कक्षा में उर्दू, अरबी या फारसी भाषा एक विषय के रूप में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यदि अभ्यर्थी ने उर्दू, अरबी या फारसी भाषा में से कोई भी विषय नहीं किया है, तो उन्हें पहले व्यावसायिक बीयूएमएस सत्र के दौरान इन भाषाओं का अध्ययन करना होगा।
बीएचएमएस पाठ्यक्रम हेतु पात्रता: बीएचएमएस में प्रवेश के लिए 10+2 प्रणाली की बारहवीं परीक्षा (अर्हता परीक्षा) में भौतिकी, रसायन और जीवविज्ञान/बायोटेक्नोलॉजी (PCB) विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
दिव्यांगजन के लिए विशेष नियम: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत, विकलांगता के निर्धारित स्तर वाले अभ्यर्थियों के लिए सामान्य एवं EWS श्रेणी के लिए न्यूनतम 45% और SC/ST/OBC श्रेणी के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं।
NEET परीक्षा: अनारक्षित और EWS श्रेणी के लिए 50% परसेंटाइल और SC/ST/OBC के लिए 40% परसेंटाइल अंक आवश्यक हैं। दिव्यांगजन के लिए, सामान्य/EWS श्रेणी के लिए 45% और SC/ST/OBC के लिए 40% परसेंटाइल अंक आवश्यक हैं।
आयु सीमा और निवासिता: बीएएमएस/बीएचएमएस/बीयूएमएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवार की आयु प्रवेश सत्र के 31 दिसंबर को न्यूनतम 17 वर्ष होनी चाहिए। शासकीय (स्वशासी) महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए उम्मीदवार का मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है, जबकि निजी महाविद्यालयों में प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी भी प्रवेश ले सकते हैं, परंतु उन्हें मेरिट के आधार पर प्राथमिकता मिलेगी।
फीस संरचना (Fee Structure)-:
शासकीय (स्वशासी) महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित शुल्क तालिका-1 के अनुसार फीस देनी होगी, जिसे महाविद्यालय की वेबसाइट या नोटिस बोर्ड पर देखा जा सकता है। निजी आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी महाविद्यालयों में प्रवेशित अभ्यर्थियों को फीस विनियामक समिति द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा।
फीस वापसी (Fee Refund)-:
काउंसलिंग के तृतीय चरण तक सीट छोड़ने/प्रवेश निरस्त करने पर, छात्रों द्वारा जमा शिक्षण शुल्क में से 10% (अधिकतम दस हजार रुपये) काटकर शेष राशि लौटाई जाएगी। तृतीय चरण के बाद प्रवेश निरस्त करने पर केवल कॉशन मनी वापसी योग्य होगी। आयुष महाविद्यालयों में रिक्त सीटों पर छात्रों के स्थानांतरण/आपसी स्थानांतरण एन.सी.आई.एस.एम./एन.सी.एच. के प्रावधानों के अनुसार संबंधित संस्थाओं के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद किया जा सकेगा।
रजिस्ट्रेशन (Registration)-: आयुष संचालनालय द्वारा काउंसलिंग की निर्धारित रामय सारणी एवं विस्तृत कार्यक्रम जारी कर संचालनालय आयुष, म.प्र. की वेबसाइट www.mp.ayush.gov.inतथा https://ayush.mponline.gov.in portal पर प्रदर्शित किया जायेगा। आवेदक को रजिस्ट्रेशन हेतु https://ayush.mponline.gov.in portal पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसका निर्धारित शुल्क रूपये 500/- (पांच सौ रूपये मात्र) देय होगा। रजिस्ट्रेशन होने के लिए अभ्यर्थी को अपनी Candidate Profile बनानी होगी।
नोटः- अभ्यर्थी को काउंसिलिंग हेतु पंजीयन का अवसर सभी चरणों में प्रदान किया जावेगा। पंजीयन एवं सत्यापन न कराने की स्थिति में अभ्यर्थी को काउंसिलिंग के किसी भी चरण में सग्गिलित नहीं किया जावेगा। इस हेतु किसी भी प्रकार का आवेदन/दावा मान्य नहीं होगा।
अभिलेख सत्यापन (Record Verification)-: अभ्यर्थी को प्रवेश के पूर्व समस्त मूल अभिलेखों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी किसी भी शासकीय स्वशासी आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी महाविद्यालय में अपने समस्त मूल अभिलेखों का सत्यापन करा सकते है। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश तत्समय एमपी ऑनलाइन के पोर्टल एवं विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जावेगा।
प्रावीण्य सूची (Merit List):- नीट परीक्षा की प्रावीण्य सूची के अनुसार, ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी महाविद्यालयों के स्रातक पाठ्यक्रम में राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश के लिए एम.पी. ऑनलाइन द्वारा पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करते हैं, उनकी प्रावीण्य सूची तैयार कर घोषित की जाएगी।
प्रथम चरण की काउंसिलिंग (first stage counselling)-: | 1.प्रथम चरण में सभी पात्र अभ्यर्थियों को प्रक्रिया में सम्मिलित करने हेतु च्वाईस फिलिंग व लाकिंग करना अनिवार्य होगा। 2. निर्धारित समय सारणी में ऑनलाइन आवंटन आदेश जारी किया जावेगा। आवंटन परिणाम के पश्चात अभ्यर्थियों के पास दो विकल्प होगे, जिसमें या तो वह आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु सन्तुष्ट (Satisfied) चयन |
द्वितीय चरण की काउंसिलिंग (second stage counselling):- | 1. द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चरण की काउंसिलिंग से कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई है अथवा पूर्व चरण में सीट आवंटित होने के पश्चात् उनके द्वारा कोई विकल्प नहीं दिया गया है अथवा Satisfied विकल्प दिये जाने के उपरान्त भी आवंटित्त संस्था में प्रवेश नहीं लिया गया है अथवा जिन्होंने द्वितीय चरण हेतु उन्नयन (Upgradation) विकल्प दिया है एवं नवीन अभ्यर्थी पात्र होंगे। जिन अभ्यर्थियों ने द्वितीय 2.आवंटन परिणाम के पश्चात अभ्यर्थी के पास दो विकल्प होंगे, जिसमें से वह या तो सन्तुष्ट (Satisfied) चयन कर द्वितीय चरण में आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश ले सकते है या बेहतर संस्था में उन्नयन हेतु (opt for 3. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवंटन आदेश परिणाम के पश्चात प्रदाय विकल्प में से कोई भी विकल्प नहीं दिया है अथवा सन्तुष्ट(Satisfied) विकल्प दिये जाने के उपरान्त भी आवंटित संस्था में प्रवेश नहीं लिया गया है, 4. द्वितीय चरण में नवीन मान्यता प्राप्त महाविद्यालय की सीट संवर्ग व प्रवर्गवार होगी। आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में आवंटन व परिवर्तन नियम 5.8 व 5.9 के तहत किया जायेगा। |
तृतीय चरण की काउंसिलिंग (Third stage counselling):- | 1. प्रथम एवं द्वितीय चरण में प्रवेशित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त शेष सभी रजिस्टर्ड अभ्यर्थी तृतोष चरण हेतु पात्र होंगे। सभी पात्र तथा तृतीय चरण हेतु उन्नयन(Upgradation) विकल्प देने वाले समस्त अभ्यर्थियों को नवीन च्वाईस फिलिंग व लॉकिंग करना अनिवार्य होगा। 2. निर्धारित समय सारणी अनुसार तृतीय चरण का आवंटन किया जावेगा। 3. तृतीय चरण में सीट आवंटित अभ्यर्थी अपने आवंटित महाविद्यालय ने सभी मूल दस्तावेज तथा उनकी छायाप्रतियों के साथ प्रवेश हेतु आवंटन आदेश परिणाम की प्रति, प्रवेश शुल्क सहित उपस्थित होना होगा। जिन अभ्यर्थियों ने आवंटित महाविद्यालयों में प्रवेश ले लिया है ऐसे अभ्यर्थी आगामी चरणों हेतु पात्र नहीं होंगे। 4. तृतीय चरण में नवीन मान्यता प्राप्त महाविद्यालय की सीट संवर्ग व प्रवर्गवार होगी। आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में आवंटन व परिवर्तन नियम 5.8 व 5.9 के तहत किया जायेगा। |
स्ट्रे बैंकेन्सी राउण्ड (अंतिम चरण) (Stray Vacancy Round (Final Stage))- | 1. तृतीय चरण की काउंसिलिंग समाप्त होने के पश्चात् महाविद्यालयों में सीटें रिक्त रहने की स्थिति में निर्धारित समय सारणी अनुसार स्टे वैकेन्सी राउण्ड संपादित किया जावेगा। 2.प्रथन/द्वितीय/तृतीय चरण में पंजीकृत अभ्यर्थी के अतिरिक्त नवीन अभ्यर्थी को भी पंजीयन की सुविधा प्रदान कर स्टे वैंकेन्सी राउण्ड संपादित किया जावेगा। प्रथम/द्वितीय/तृतीय चरण के प्रवेशित अभ्यर्थियों को छोड़कर शेष सभी पंजीकृत अभ्यर्थी स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड हेतु पात्र होंगे। 3. स्टे वैकेन्सी राउण्ड में महाविद्यालय की रिक्त सीटों एवं पात्र अभ्यर्थियां की मैरिट सूची जारी (विज्ञापित) की जायेगी। 4. उपरोक्त मैरिट सूची के आधार पर महाविद्यालय में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया में शामिल कर मैरिट क्रमानुसार रिक्त सीटों पर महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन प्रवेश दिया जायेगा। |
Madhya Pradesh State AYUSH NEET-UG Counselling Seat Chart 2024-25 | ||||
College Name | Total Seat | AIQ Seat | BIMSTEC/Foreign Quota | State |
Vasundhara Raje Homoeopathic Medical College and Hospital, Gwalior | 50 | 8 | 0 | 42 |
MP Seat chart of Government, Autonomous and Private Colleges included in UG-State quota Click Here |
Madhya Pradesh State AYUSH NEET-UG Counselling Cut-Off 2024-25 | |
First Round Allotment Opening Closing Rank | Click Here |
Second Round Allotment Opening Closing Rank | Click Here |
Third Round Allotment Opening Closing Rank | Click Here |
Note: The Admission Process is written as per the ordinance of the official Counselling Agency.
शुल्क संरचना (Fee Structure)-
शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद/होम्योपैथी/पूनानी महाविद्यालयों की फीस | |||||
क्र. | फीस का मद | आयुर्वेद | होम्योपैथी | यूनानी
| अन्य विवरण |
1. | शिक्षण शुल्क | 40,000 | 35,000 | 35,000 | प्रतिवर्ष |
2. | स्टूडेन्ट फण्ड (क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क) | 1,500 | 2,500 | 2,500 | प्रतिवर्ष |
3. | सुरक्षा निधि (रिफडेबित) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | प्रवेश के समय एक बार |
4. | शैक्षणिक यात्रा भ्रमण शुल्क | 4,000 | 3,000 | 3,000 | प्रवेश के समय एक बार |
5. | छात्रात स सुरक्षा निधिरिफंडेबिल) | 5,000 | स्वशासी संच्या के नियमानुसार | 10,000 | प्रवेश के रामय एक बार केवल छात्रावारीी छात्रों के लिए |
6. | छात्रावास निवास शुल्क | स्वशासी संच्या के नियमानुसार | स्वशासी संच्या के नियमानुसार | 20,000 | प्रतिवर्ष (केवल छात्रावासी छात्रों के लिए) |
Note: The Fee Structure is as per the Notification of the official Counselling Agency, Please visit the official website in subject to any changes.